विद्यार्थी कल्याण योजना अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों में विद्यार्थियों को दी जाएगी सहायता राशि

शिवपुरी-
वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जनजाति के शाला स्तर के विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहायता देने के उददेश्य से विद्यार्थी कल्याण योजना संचालित है। इस योजना अंतर्गत न्यूनतम 3 हजार एवं अधिकतम 25 हजार रूपए प्रति विद्यार्थी आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने बताया कि विद्यार्थी कल्याण योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को सहायता राशि प्रदाय करने के प्रस्ताव संबंधित शाला के प्राचार्य संकुल केन्द्र प्रभारी की अनुशंसा सहित कार्यालय को भिजवायें। आर्थिक सहायता हेतु पात्रता के मापदण्ड के अनुसार शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी हो। छात्रावास/आश्रम में निवासरत रहते हुए मृत्यु होने पर, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जो कक्षा 01 से मैट्रिकोत्तर पाठकम में अध्ययनरत हों तथा ऐसे विद्यार्थी जिन्हें किसी अन्य शासकीय स्त्रोत से संबंधित प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त हो चुकी हो उनको पुनः इन नियमों के अंतर्गत सहायता नहीं दी जाएगी।
विद्यार्थी कल्याण योजना अंतर्गत विशिष्ट आयोजन में (कला, सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक) सम्मिलित होने के लिए 3 हजार रूपए, निशक्त विद्यार्थी को ट्रायसायकिल हेतु 3 हजार रूपए, असामायिक विपत्ति पर 25 हजार रूपए, विशेष रोग- कैंसर, टीवी, हदयरोग होने पर 10 हजार रूपए, मृत्यु पर 25 हजार रूपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
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