वार्ड कार्यालय में जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा के पहले दिन केवल वार्ड नंबर 52 में एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आया।
शेष वार्डों में कोई आवेदन नहीं आया। नगर निगम ने सोमवार से हर वार्ड में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की है, लेकिन इसमें पाबंदी यह है कि जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर आवेदन करना जरूरी है। इसके बाद एनओसी लेना होती है। इसके बाद आवेदन मुख्यालय में ही जमा होगा।
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