शिवपुरी-
म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों से निषिद्ध सूची में शामिल उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योग, सेवा क्षेत्र के लिए बैंकों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए जाने हेतु विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपए तक एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला ग्रामोद्योग प्रबंधक ने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, इकाई स्थल का जनसंख्या प्रमाण पत्र, 8वीं उत्तीण की मार्कशीट, आधारकार्ड, फोटो, उद्योग से संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक को 25 से 35 प्रतिशत (अधिकतम अनुदान राशि रूपये 8.75 लाख) तक मार्जिन मनी (अनुदान) की पात्रता होगी। उक्त योजनान्तर्गत एफ.एम.सी.जी सामग्री जैसे मसाला, साबुन, डिटर्जेट पावडर, हर्बल शेम्पू, अगरबत्ती, बड़ी, पापड़, खाद्य तेल, आटा, बेसन, दलिया, दाल, नमकीन, अचार, व्यवनप्राश, केचअप, ऑवला मुरब्या इत्यादि के निर्माण संबंधी ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु https://kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते है। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग, जिला पंचायत कार्यालय, पोहरी रोड़ शिवपुरी में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
