इनकम टैक्स फॉर्म से ट्रांजेक्शन व संपत्ति की जानकारी मिल सकेगी

आयकर विभाग ने फॉर्म 26 ए को अपडेट कर नए प्रारूप में जारी किया है। इससे अब आप बैंक में जमा, नकद निकासी, स्थायी संपत्ति की खरीदी, क्रेडिट कार्ड की जानकारी आपको अब इस फार्म में मिल जाएगी। इससे टैक्सपेयर को फायदा होगा और रिटर्न फाइल करने के दौरान वे फाॅर्म में सारी जानकारी देख सकेगा। रिटर्न भरने में सुविधा होगी।
अभी आयकर रिटर्न फाइल करते समय विभिन्न स्त्रोत से काटे गए टीडीएस एवं टीसीएस की जानकारी ही इस फार्म में नजर आती थी। शेष जानकारी नजर नहीं आती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभिन्न स्रोतों की जानकारी तो एकत्रित करता है। लेकिन यह जानकारी विभाग के पास ही रहती थी। लेकिन आयकर विभाग ने अब फाॅर्म में संशोधन कर दिया है। अब टीडीएस एवं टीसीएस की जानकारी के अलावा टैक्सपेयर को अन्य उपयोगी जानकारी अब टैक्सपेयर को फार्म 26 एएस में भी नजर आएगी। फॉर्म मैं बचत बैंक खाते में नगद जमा, नगद निकासी, स्थाई संपत्ति की खरीद बिक्री, सावधि जमा, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, शेयरों की खरीदी बिक्री, विदेशी मुद्रा, म्युचुअल
फंड, माल एवं सेवाओं के लिए नगद भुगतान आदि जानकारी इस फॉर्म में मिलेगी। करदाता आयकर रिटर्न भरने के दौरान इस फॉर्म को डाउनलोड कर सूचना कर जानकारी देख सकेंगे। वहीं इस आधार पर वे फार्म भर भी सकेंगे।

टैक्सपेयर के लिए फायदेमंद
कर सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश भटेवरा ने बताया पूर्व में फॉर्म 26 एएस काटे गए आयकर एवं संग्रहित किए गए आयकर की जानकारी के साथ रिफंड एवं स्वयं द्वारा भुगतान किए गए आयकर की जानकारी देता था। लेकिन अब बैंक के भुगतान, शेयर में निवेश सहित अन्य जानकारी फार्म में नजर आएगी।



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