राम मंदिर के लिए भूमिपूजन पर धारा 144 लागू, 5-5 लोग ही शामिल हो सकेंगे

नगर में एसडीएम हरसूद डॉ. परीक्षित झाड़े की अध्यक्षता में मंगलवार को हरसूद के हिंदू एवं मुस्लिम संगठनों के साथ अलग -अलग बैठक हुई। इसमें राम मंदिर निर्माण शिलान्यास के संबंध में चर्चा की गई। एसडीएम ने अवगत कराया कि लोग अपने घरों में दीप प्रज्ज्वलित कर सकते हैं।
किसी प्रकार का जुलूस/रैली व अन्‍य आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। मंदिरों में सुंदरकांड अन्‍य पाठ का आयोजन या तो आडियो रिकार्डिंग द्वारा किया जाए अथवा कोरोना संक्रमण के बचाव को देखते हुए 4 या 5 लोग सामाजिक दूरी बनाकर पाठ कर सकते हैं। किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्‍यक्ति द्वारा वर्तमान में लागू धारा 144 के नियमाें का उल्लघंन किया जाता है तो उक्‍त व्यक्ति व वह जिस संगठन से जुड़ा है, उसके संगठन प्रमुख पर कार्रवाई होगी। इस अवसर पर तहसीलदा स्‍वाति मिश्रा, थाना प्रभारी हरसूद अमित कोरी, वीरेंद्र पटेल, महंत अमीरदास बाबा, मोहम्मद इशाक, पार्षद ईशाक दितावत,अजय पटेल, शिवनारायण सेन अन्य लोग मौजूद थे।



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