अमानक एवं मिथ्याछाप स्तर की खाद्य सामग्री का संग्रहण एवं विक्रय करने पर अपर कलेक्टर अनिल डामोर ने ओबेदुल्लागंज में अग्रवाल कोल्ड ड्रिंक के संचालक मोहनलाल अग्रवाल पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही गंगा कोको प्रोडक्ट्स केलकरा रोड तिरपुर के प्रोपराइटर पर भी 50 हजार रु. का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुषमा पथरोल द्वारा 24 अगस्त 2018 को मोहनलाल अग्रवाल द्वारा संचालित प्रतिष्ठान अग्रवाल कोल्ड ड्रिंक मेन रोड ओबेदुल्लागंज का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पथरोल द्वारा प्रतिष्ठान से नारियल बूरा पैरेट ब्रांड गंगा कोको प्रोडक्ट्स केलकरा रोड तिरपुर इंडिया का सैंपल लेकर परीक्षण के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। परीक्षण में सैंपल अमानक एवं मिथ्याछाप स्तर का पाए जाने पर प्रकरण तैयार कर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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