दबंग रिपोर्ट शिवपुरी-
भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन का भी प्री-सर्टिफिकेशन संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को करवाना जरूरी होगा। इसी तरह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने स्वयं का सोशल मीडिया एकाउण्ट, वेबसाइट, ब्लॉग एवं ई-मेल आईडी की जानकारी नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगी।
इन मामलों में सत्यापन नहीं होगा-
आयोग के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रचार अभियान के दरम्यान वेबसाइट, ब्लॉग अथवा ट्विटर, फेसबुक जैसे स्वयं के सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट और अपलोड की जाने वाली राजनैतिक सामग्री जैसे मैसेज, कमेंट्स, फोटो-वीडियो का पूर्व प्रमाणन करने की जरूरत नहीं होगी।
यदि कोई राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार भी स्वयं का ब्लॉग, वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया एकाउण्ट पर इस तरह की सामग्री चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पोस्ट या अपलोड करता है तो उसे राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा। इसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एमसीएमसी कमेटी को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देंशों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।