शिवपुरी-
राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु बंटवारे, नामान्तरण संबंधी प्रकरणों के आवेदन प्राप्त करने तथा उनका निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे कृषक एवं खातेदार जो कियोस्क और कार्यालय आने में असमर्थ हैं, उनके आवेदन उनके आवास से लेकर राजस्व प्रकरणों को अभियान के तौर पर निराकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। अभियान के तहत 8 जून से 22 जून तक नामांतरण एवं बंटवारा के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएगें। पंजीकृत प्रकरणों का निराकरण म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं लोक सेवा गारण्टी अधिनियम में उल्लेखित निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाएगा। बंटवारा एवं नामान्तरण प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त कार्यवाही तत्संबंधी क्षेत्राधिकार के राजस्व न्यायालय में ही संपादित की जायेगी।
कलेक्टर अनुग्रहा पी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर नामांकन एवं बटवारे के प्रकरणों का निराकरण करें। विधि अनुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुये आदेश पारित किया जाकर प्रकरणों में रिकार्ड दुरस्ती सुनिश्चित जाए। एवं दुरस्त रिकार्ड (संशोधित भू-अभिलेख) की प्रति आवेदक को प्रदाय की जाये। अभियान के तहत वही प्रकरण निराकृत माने जायेंगे, जो आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज एवं पंजीकृत हों।
हल्का स्तर पर पटवारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव एकत्र करेंगे आवेदन
इस अभियान के अन्तर्गत हल्का स्तर पर हल्का पटवारी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव अपने क्षेत्रान्तर्गत आवेदन एकत्र कर आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराऐंगे। आवेदक चाहे तो इस अभियान के दौरान लोक सेवा केन्द्र एवं एम.पी. ऑनलाईन या ऑनलाईन भी सीधे आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों को भी अभियान में शामिल कर निराकरण किया जायेगा।
