कोरोना संकट के चलते हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों में सिर्फ अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हो रही है। इसके बावजूद जिले के तहसीलदार और एसडीएम न्यायालयों में बयान और साक्ष्य दर्ज करने के लिए गवाहों को समंस जारी कर कोर्ट बुलवाया जा रहा है। जिला अभिभाषक संघ ने हाईकोर्ट से निर्धारित मापदंडों का हवाला देते हुए साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की और बुधवार को जिला अभिभाषक संघ ने एडीएम जमुना भिड़े को ज्ञापन सौंपा।
जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष दशरथ पाटीदार ने बताया तहसीलदार और एसडीएम न्यायालयों से साक्ष्य दर्ज करने के लिए गवाहों को समंस जारी कर बयान के लिए बुलाया जा रहा है। बयान दर्ज करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले गवाह और अभिभाषक प्रकरण की तैयारी और पैरवी करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह जाएगी क्योंकि इसके लिए 6 फीट की दूरी रखना और मास्क लगाना अनिवार्य है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयीन कार्य सुचारु नहीं किया जाता तब तक उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही स्थगित रखी जाए। एडीएम को ज्ञापन सौंपते वक्त अभिभाषक संघ
अध्यक्ष और सचिव के अलावा उपाध्यक्ष राजीव ऊबी, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मजावदिया, सुनील पारिख, चेतन केलवा, प्रवीण शर्मा भी उपस्थित थे।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/30RZc7t