शहर में मप्र के बाहर से आने वाले अतिथियों, विद्यार्थियों, किराएदारों, श्रमिकों-कर्मचारियों आदि के बारे में संबंधित थाना पुलिस को या फिर पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 0734-2525253 पर सूचना देना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सूचना मिलने पर आगंतुकों के स्वास्थ्य की जांच व सत्यापन कर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना सुनिश्चित किया जाएगा। सूचना नहीं मिलने पर संबंधितों का हेल्थ चेकअप एवं स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है और बीमारी बढ़ने का अंदेशा रहता है। आदेश में लिखा कि यदि कोई अब से 14 दिन पहले से भी मप्र से बाहर से आया है तो सूचना देें।
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