युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की अग्रिम जमानत अर्जी देवरी के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ठाकुर ने खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार 19 जून 2020 को रात करीब 12.30 बजे आरोपी जितेन्द्र पिता सुरेश कुर्मी युवती के घर पहुंचा था। युवती जैसे ही घर से बाहर निकली आरोपी ने उसे पकड़ लिया और घर के पास बनी झोपडी में ले गया। यहां आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और भाग गया। घटना की जानकारी युवती ने परिजनों को दी। परिजनों ने महाराजपुर थाने की पुलिस से घटना की शिकायत की।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस दौरान आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने आवेदन पर सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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