बिना अनुमति के नर्सरी, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन नहीं चलेंगे

जिले में अब शाला पूर्व शिक्षा केंद्र (नर्सरी स्कूल) प्ले स्कूल, किंडर गार्डन चलाने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना यह संचालित मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला बाल विकास विभाग ने इसके लिए जानकारी दे दी है। प्राइवेट क्षेत्र में पहले से चल रहे एवं नवीन केंद्र की शाला पूर्व शिक्षा केंद्र को विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू हो गई है। महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों की जानकारी लेकर वेबिनार 4 अगस्त को किया गया। इसमें विभागीय संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं निजी क्षेत्र के शाला पूर्व शिक्षा केंद्र संचालक को इसके बारे में जानकारी दी गई। जिससे कोरोना काल में बच्चे घरों में रहें।
यह होंगे प्रावधान
अब इन स्कूलों में 20 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम लागू होगा। 21 बच्चे होने पर दो शिक्षक रखना जरूरी। ऑनलाइन आवेदन से मिलेगा दो साल के लिए संचालन का प्रमाण पत्र, विभाग की वेबसाइट पर मिलेगा लिंक। हजार रुपए पंजीयन शुल्क देना होगा संचालक को। संचालन केंद्र के फोटोग्राफ्स ऑनलाइन करने होंगे। एक माह में डीपीओ करेंगे केंद्रों का निरीक्षण।

किंडर गार्डन को इसलिए किया जा रहा कंट्रोल
बाल अधिकारी के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ईसीसीई प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति 2013 बनाई थी। इस नीति में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। भारत में शाला पूर्व शिक्षा सेवाएं शासकीय निजी एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। शासकीय क्षेत्र में शाला पूर्व शिक्षा सेवा का प्रदाय आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अशासकीय क्षेत्रों में नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन जैसे नामों से संचालित शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में प्राइवेट क्षेत्र में संचालित प्ले स्कूल बिना किसी नियमन, मान्यता एवं पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। इन्हीं पर नियंत्रण के लिए नए निर्देश दिए गए हैं।



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Dabang News

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