न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रूपेशकुमार गुप्ता ने गाेहत्या करने वाले जाफर पिता मुबारिक टांडिया निवासी मुल्तानपुरा के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया 18 जुलाई को गांव रलायता का किसान देवीलाल खेत पर बने कमरे में रात को गाय बांध कर घर चला गया। अगले दिन सुबह वापस खेत पर आया तो कमरे में गाय नहीं थी और बाहर का दरवाजा भी टूटा था।
खून के निशान, आंत व खाल दिखाई देने पर किसान ने वायडीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी जाफर को गिरफ्तार किया, जिसके द्वारा गाय की हत्या करना भी स्वीकार किया गया। सोमवार को आरोपी जाफर द्वारा सत्र न्यायालय मेें जमानत याचिका प्रस्तुत की गई, अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार देवड़ा ने जमानत आवेदन निरस्त करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today